Kolhan Urja Mela: कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले में ऊर्जा मेले का आयोजन कल, विद्युत समस्याओं के निष्पादन हेतु पहुंचे उर्जा मेले में: विद्युत जीएम

Saraikella: कोल्हान प्रमंडल के तीनो जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला- खरसावां और पश्चिम सिंहभूम में 11 मार्च को बिजली से जुड़े समस्याओं के निष्पादन हेतु ऊर्जा मेला का आयोजन किया जा रहा है.
ऊर्जा मेले के संबंध में जानकारी देते हुए विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया है कि ऊर्जा मेले में विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली से जुड़े समस्याओं का “ऑन द स्पॉट” निपटारा किया जाएगा. इन्होंने बताया कि तीनों जिले के विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा मेला आयोजित किया जा रहा है जो इस प्रकार है:
पटमदा
01
पूर्वी सिंहभूम
मानगो
जमशेदपुर जमशेदपुर
मुसाबनी
बहरागोड़ा
चकुलिया
मुसाबनी
सरायकेला
गम्हारिया
गम्हारिया
33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, पटमदा
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मानगो विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, बिरसानगर
विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, जुगसलाई
मेडिया पंचायत भवन
बगराचुरा (लक्ष्मी क्लब ). बहरागोड़ा जामडोल बाजार चौक, चाकुलिया
मुर्गा पंचायत भवन, मुसाबनी
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सरायकेला
रोड नं0 14, दुर्गा मंदिर, आदित्यपुर
टीचर्स ट्रेनिंग मोड़, दुर्गापूजा मैदान के पास,
गम्हारिया
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, चाईबासा (शहरी) विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मंझारी
जगन्नाथपुर प्रखण्ड के प्रांगण
कराईकेला पंचायत भवन
विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, मनोहरपुर
ऊर्जा मेला में निम्नांकित समस्याओं का ससमय समाधान किया जायेगा।
1. नये विद्युत संबंध लेने एवं विद्युत भार बढ़ाने / घटाने संबंधी मामला 2. खराब / जले हुए मीटरों को 07 दिनों के अंदर बदलना (यदि उपभोक्ता द्वारा मीटर की आपूर्ति की जाती है)
3. गलत विद्युत विपत्र या पूर्व में भुगतान किये गये विपत्रों का समायोजन नहीं होने की स्थिति में शिकायत।
4. ऊर्जा मित्रों के द्वारा विद्युत विपत्र नहीं देने संबंधी शिकायत का निपटारा ( शिकायत मिलने के 72 घंटे के अन्दर
समाधान सुनिश्चित किया जायेगा )
5. विद्युत विपत्र भुगतान राजस्व संग्रहण केन्द्र
6. विद्युत लाईन / विद्युत ट्रांसफार्मर / विद्युत पोल मेन्टेनेंस एवं बदलने के संबंध में (यदि कहीं पोल टेढ़ा हो, तार नीचे लटक गया हो या अन्य जिससे भविष्य में दुर्घटना की संभावना हो)
7. ऊर्जा मित्र / लाईन स्टाफ या अन्य के विरूद्ध शिकायत
8. विद्युत स्पर्शाघात के कारण हुई जान माल का नुकसान संबंधी शिकायत दर्ज करना।

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