Saraikela: झारखंड सरकार ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं (5 किलोवाट तक) और (सिंचाई और कृषि सेवा-आईएएस-I निजी) को राहत प्रदान करने के लिए उपरोक्त संदर्भित प्रस्ताव के माध्यम से “वन टाइम सेटलमेंट” योजना को मंजूरी दे दी है। डीपीएस में 31.12.2022 तक की बकाया राशि के एवज में राहत दिया जाएगा|
ओटीएस योजना के तहत ग्रामीण घरेलू, शहरी घरेलू उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और आईएएस-I (निजी) (सिंचाई और कृषि सेवाएं) जमा करने पर कुल डीपीएस माफ कर दिया जाएगा 31/12/2022 तक का ऊर्जा बकाया (यानी 22 नवंबर के महीने का बिल) अधिकतम पांच मासिक किस्तों में। कोई भी किस्त देय राशि के 20% से कम नहीं होगी। उक्त योजना के अंतर्गत विचार की गई शेष राशि पर कोई अधिभार/डीपीएस प्रभारित नहीं किया जाएगा.यह योजना किसी भी प्राथमिकी/जुर्माने की राशि के मामले में लागू नहीं है। विवादित बिलों के निपटारे के मामले में, विवाद की तारीख से 31.12.2022 (नवंबर 2022 के लिए बिल) तक डीपीएस राशि की छूट पर विचार किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक अंडरटेकिंग/शपथ पत्र देना होगा कि सभी कानूनी मामले लंबित हैं .किसी भी न्यायालय/मंच के समक्ष बिना शर्त वापस ले लिया जाएगा. यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने दिए गए हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है तो ओटीएस योजना वापस ले ली जाएगी और उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जेबीवीएनएल किसी भ्रामक तथ्य के मामले में उपभोक्ता को दिए गए किसी भी ओटीएस लाभ को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है.विवादित बिलों के निपटान के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा अधिक/कम राशि का भुगतान किया गया है, तो इसे निगम के मानदंडों के अनुसार भविष्य के बिलों में समायोजित/प्रभारित किया जाएगा।
31.12.2022 के बाद बकाया राशि पर डीपीएस माफ नहीं किया जाएगा. जिन उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना सुविधा का लाभ पहले ही उठा लिया है जून-21 से दिसंबर-21 के दौरान इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे.ओटीएस योजना का लाभ उपभोक्ता को निम्नलिखित कटऑफ तिथि के अनुसार प्रदान किया जाएगा: 23 अप्रैल 31.03.2023 23 मई 30.04.2023