जमीन विवाद में हत्या कर शव को छिपाने वाले अभियुक्त को 10 हजार जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा

अभियुक्त चरण बलमुचू

Chaibasa :- छोटानागरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत जोजोगुटू (लता टोला) प्राथमिकी अभियुक्त चरण बालमुचू को जमीन विवाद में हत्या कर शव छिपाने की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियुक्त चरण बलमुचू
अभियुक्त चरण बलमुचू

मामला 15.07.2019 की है. करीब शाम 4 बजे अभियुक्त चरण बालमुचू द्वारा जमीन विवाद को लेकर बेहरा बालमुचू को हत्या कर शव को रानी चुआ नाला के पास बालू से ढंक दिया था. इस संबंध में छोटानागरा थाना में कांड दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त चरण बालमुचू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अन्तर्गत सभी अभियुक्त चरण बालमुचू को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 201 भादवि में 7 साल कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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