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Home»State»Jharkhand»Saraikela life imprisonment sentence: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Jharkhand

Saraikela life imprisonment sentence: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

By 22/12/2023Updated:22/12/2023No Comments2 Mins Read
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सरायकेला: एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए तीन दोषियों अभिषेक कुमार मिश्र,विजय मुखी और महमूद अंसारी के खिलाफ सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

 

Saraikela life imprisonment sentence: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

 

विगत 13 दिसंबर को उक्त तीनो अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था.मामले में संलिप्त चौथे अभियुक्त के नाबालिक होने के कारण उसका की जुबेनाइल कोर्ट को सौंप दिया गया है.जिन तीन आरोपीयों को सजा सुनाई गयी उनमें पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना.जुर्माना नहीं देने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास.धारा 341 के तहत एक माह की सजा और 3 सौ रुपए जुर्माना.जुर्माना नहीं देने पर तीन दिनों का अतिरिक्त कारावास.धारा 506 के तहत चार साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना.जुर्माना नहीं देने पर 9 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

 

 

क्या है मामला

 

कांड्रा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिक ने अप्रैल 2021 को कांड्रा थाना में मामला दर्ज कराया था.दर्ज कराए गए मामले के अनुसार नाबालिक का दोस्त महमूद अंसारी ने शाम के करीब 7:30 बजे इसके मोबाइल पर फोन कर उसे कोई जरूरी बात बताने की बात कह कांड्रा वन विभाग डिपो के पीछे झाड़ी के तरफ बुलाया.जब नाबालिक वहां अपने दोस्त महमूद के साथ बैठ कर बात कर रही थी तभी उसके तीन दोस्त विजय मुखी,अभिषेक कुमार मिश्रा और एक नाबालिक दोस्त वहां पहुंच गए और सभी ने नाबालिक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म की घटना को अं

जाम दिया.

http://Saraikela life imprisonment sentence: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Court news jharkhand news Sarakela news
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