Chaibasa : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने चक्रधरपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत 27 अप्रैल 2018 को संपत्ति विवाद में चाकू से मार कर हत्या करने के आरोप में दर्ज मामले में अभियुक्त प्रवीर चटर्जी एवं प्रमाण चटर्जी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
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जानकारी अनुसार 27 अप्रैल 2018 को रात्रि में सम्पत्ति विवाद के कारण प्रवीर चटर्जी एवं प्रमाण चटर्जी ने मिलकर अभिताभ चटर्जी को गर्दन में चाकू से मार कर हत्या कर दिया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रवीर चटर्जी एवं प्रमाण चटर्जी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.
जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद संख्या -229 / 2018 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रवीर चटर्जी एवं प्रमाण चटर्जी को धारा-302 / 34 भा०द०वि० में आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.
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