गुवा संवाददाता। चाईबासा स्थित एसडीजेएम (सदर) न्यायालय ने किरीबुरू थाना कांड संख्या 04/2024 के एक फरार आरोपी के खिलाफ इश्तेहार जारी करते हुए उसे शीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आरोपी के लगातार फरार रहने के कारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत यह सख्त कार्रवाई की है।
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वारंट के बाद भी नहीं हुआ गिरफ्तार
न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी सूरज दास उर्फ सूरज पान (लगभग 35 वर्ष), पिता स्वर्गीय शर्मा पान, निवासी मेन मार्केट किरीबुरू, थाना किरीबुरू, जिला पश्चिम सिंहभूम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 325 के तहत मामला दर्ज है।
मामले में पूर्व में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में सफल नहीं हो सकी। लगातार गैरहाजिर रहने और गिरफ्तारी से बचने के प्रयासों को देखते हुए अदालत ने इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया।
धारा 82 के तहत की गई कार्रवाई
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत यदि कोई आरोपी वारंट जारी होने के बावजूद फरार रहता है, तो अदालत उसे उद्घोषित अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसी कड़ी में किरीबुरू पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर आरोपी के घर पर इश्तेहार चस्पा किया है।
पुलिस ने आरोपी को निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। यदि आरोपी तय अवधि में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई, जिसमें संपत्ति कुर्की जैसी प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है, शुरू की जा सकती है।
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि न्यायालय और पुलिस फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं।








