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Home - Chaibasa - 82 वर्षीय बुजुर्ग को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 22 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
Chaibasa

82 वर्षीय बुजुर्ग को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 22 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

By The News24 Live18/08/2023No Comments2 Mins Read
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    • Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बारी जलगांव में 82 वर्षीय चोक तियू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप में अदालत ने 22 साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया हैं.
    • इसे भी पढ़ें :- नबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने सुनाई 25 वर्ष की सजा, दस हजार का जुर्माना भी लगाया
    • घटना के संबंध में बताया गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल थाना अंतर्गत बारीजोल गांव निवासी अभियुक्त चोकरो तियू ने 02 नवंबर 2021 को दोपहर को नाबालिक बच्ची को उसकी बहन के साथ बहला फुसला कर घर से ले जाकर खेत में दुष्कर्म कर रहा था. इधर, जब दोनों बेटी के घर में परिजन नहीं पाया तो उसे खोजने लगे और खेत के तरफ जाने लगे. पीड़ित नाबालिक बच्ची की मां को देख कर चोकरो तियू खेत से निकल के भागने लगा. जिसके बाद परिजनों ने दोनों लड़की को घर ले जाकर पूछताछ किया तो पूरे मामले का खुलासा हो पाया. तब जाकर आरोपी के खिलाफ परिजनों ने चाईबासा में मुफ्फसिल थाना में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त चोकरो तियू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
    • सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो के तहत 17 अगस्त 2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 6 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त चोकरो तियू को 22 (बाईस) साल कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.
    • इसे भी पढ़ें :- http://रिश्ते में चाचा लगने वाले शिक्षक ने छात्रा को दुष्कर्म कर किया था गर्भवती, शिक्षक चाचा को मिली आजीवन कारावास की सजा
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Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बारी जलगांव में 82 वर्षीय चोक तियू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप में अदालत ने 22 साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया हैं.

इसे भी पढ़ें :- नबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने सुनाई 25 वर्ष की सजा, दस हजार का जुर्माना भी लगाया

घटना के संबंध में बताया गया है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल थाना अंतर्गत बारीजोल गांव निवासी अभियुक्त चोकरो तियू ने 02 नवंबर 2021 को दोपहर को नाबालिक बच्ची को उसकी बहन के साथ बहला फुसला कर घर से ले जाकर खेत में दुष्कर्म कर रहा था. इधर, जब दोनों बेटी के घर में परिजन नहीं पाया तो उसे खोजने लगे और खेत के तरफ जाने लगे. पीड़ित नाबालिक बच्ची की मां को देख कर चोकरो तियू खेत से निकल के भागने लगा. जिसके बाद परिजनों ने दोनों लड़की को घर ले जाकर पूछताछ किया तो पूरे मामले का खुलासा हो पाया. तब जाकर आरोपी के खिलाफ परिजनों ने चाईबासा में मुफ्फसिल थाना में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त चोकरो तियू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो के तहत 17 अगस्त 2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 6 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त चोकरो तियू को 22 (बाईस) साल कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

इसे भी पढ़ें :- http://रिश्ते में चाचा लगने वाले शिक्षक ने छात्रा को दुष्कर्म कर किया था गर्भवती, शिक्षक चाचा को मिली आजीवन कारावास की सजा

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