नबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने सुनाई 25 वर्ष की सजा, दस हजार का जुर्माना भी लगाया

Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोंको को 25 साल कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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इस संबंध में बताया गया है कि कराईकेला थाना 8 नवंबर 2021 को पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोको के विरूद्ध नबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था. 7.11.2021 को करीब 3 बजे पीड़िता अपनी माँ के साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए ग्राम खैरूडीह गयी थी. इस बीच शाम करीब 6 बजे पीड़िता की माँ शौच करने के लिए पीड़िता को अकेले छोड़कर गयी. तभी अभियुक्त बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोंको पीड़िता के पास आया और खाने के सामान खरीद देने के बहाने पीड़िता को अपने साथ ले गया. इस दौरान उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

मामला दर्ज कर अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोंको को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में विशेष पोक्सो संख्या -01 / 2022 दिनांक- 16.06.2023 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बागुन जोंको उर्फ कम्पनी जोंको को 25 (पच्चीस) साल कठोर कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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