चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान उपभोक्ता विवादों से जुड़े पांच मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच संख्या-11 में दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामलों का समाधान कराया गया। इन पांच मामलों में कुल ₹12 लाख 57 हजार 800 की राशि पर समझौता हुआ।
लोक अदालत में CC/34/2026 में श्रीराम बोडरा बनाम Raimsons Motors तथा CC/30/2026 में दुबर हॉनगा बनाम SBI India, Ghorabandha मामले का निपटारा किया गया। इसके अलावा CC/25/2026 में प्रत्यूष दत्ता बनाम Canon India Office and Master Service मामले में भी दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया।
इसी क्रम में CC/38/2026 में राहुल सरिमा बनाम Chola Mandalam General Insurance मामले का भी आपसी सहमति के आधार पर समाधान हुआ। वहीं पांचवां मामला EA/2/2026, सोना राम टुबिड बनाम Bharti AXA Life Insurance Company Ltd., था। इस मामले में डिक्री की राशि को लेकर समझौता होने के बाद विवाद का निपटारा कर दिया गया।
इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पांच उपभोक्ता मामलों का शांतिपूर्ण एवं सहमति के आधार पर समाधान हुआ और कुल ₹12,57,800 की समझौता राशि तय हुई। लोक अदालत के जरिए मामलों के निपटारे से संबंधित पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के साथ समय और आर्थिक खर्च की भी बचत हुई।
आयोग की ओर से आपसी सहमति के माध्यम से विवादों के त्वरित समाधान को उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण पहल माना गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित विवादों को आपसी समझौते के जरिए सरल और शीघ्र तरीके से समाप्त करना है।







