दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री मामले इडी की बड़ी कार्रवाई
Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय(इडी) ने शुक्रवार को जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के रांची के कांके स्थित घर पर छापा मारा. इस छापेमारी में एक करोड़ कैश, राइफल के 100 जिंदा कारतूस मिले हैं, पर राइफल नहीं मिली है. जमीन कारोबारी कमलेश भी इडी के हाथ नहीं लगा.
इसे भी पढ़ें : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज डीसी के आवास सहित, लगभग एक दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापामारी
जानकारी के मुताबिक, छापेमारी में इडी के अधिकारियों को जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है. फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री मामले में इडी ने पूछताछ के लिए उसे कई बार समन जारी किया था. वह काफी दिनों तक इडी से समय मांगता रहा और बाद में फरार हो गया. कमलेश कांके रोड चांदनी चौक स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर-603(सी) में रहता है. इडी के अधिकारी फरार कमलेश और हथियार के सिलसिले में उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं. इडी ने छापेमारी में जब्त गोलियों को पुलिस के हवाले कर दिया है. साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध भी किया है.
गौरतलब है कि इडी को फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में जारी जांच के दौरान पता चला कि फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री करनेवाले गिरोह के सरगना अफसर अली के घर से मिले दस्तावेज में शामिल जमीन की खरीद-बिक्री कमलेश ने भी की है. अफसर के घर पर छापेमारी के दौरान इडी को 36 फर्जी सेल डीड मिले थे. इन सभी सेल डीड में 200 एकड़ से ज्यादा जमीन शामिल है.
12 जून को शेखर कुशवाहा अरेस्ट हुआ
बता दें इससे पहले भूमि घोटाला मामले में ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन, झामुमो नेता अंतु तिर्की सहित कुल 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इस मामले में शेखर कुशवाहा गिरफ्तार किया जाने वाला 22वां अभियुक्त है. कुशवाहा पर फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री करने का आरोप लगाया गया है. इस महीने 12 जून को इडी ने बड़गाईं जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा को अरेस्ट किया था. तीन दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद इडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया. वहीं, मामले में पूछताछ के लिए और पांच दिनों की रिमांड देने का आग्रह इडी ने कोर्ट से किया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पूछताछ के लिए इडी को चार दिनों की पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया.