Ranchi (रांची) : झारखंड के नगर निगमों को दो श्रेणियों (ग्रुप-A और ग्रुप-B) में बांटने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
अदालत ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 7 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तिथि को मुकर्रर की गई है।
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