नगर पालिका (आम) निर्वाचन–2026: वोट डालने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य, जानें पूरी प्रक्रिया

Ranchi : नगर पालिका (आम) निर्वाचन–2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के अलावा अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे। शर्त यह है कि संबंधित मतदाता का नाम नगर परिषद/नगर निकाय की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।

इन पहचान पत्रों से कर सकते हैं मतदान

🔹 मतदाता सूची में नाम होना जरूरी

निर्वाचन आयोग ने बताया है कि केवल पहचान पत्र दिखाने से ही मतदान नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले मतदाता का नाम संबंधित नगर परिषद क्षेत्र की आधिकारिक मतदाता सूची में होना आवश्यक है। यदि नाम सूची में नहीं है तो किसी भी दस्तावेज के आधार पर मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी।
मतदाताओं से अपील की गई है कि मतदान से पहले अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें।

🔹 मतदाता पहचान पत्र (EPIC)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) मतदान के लिए सबसे प्रमुख और प्राथमिक दस्तावेज है। जिन मतदाताओं के पास EPIC उपलब्ध है, उन्हें उसी के साथ मतदान केंद्र पर जाना चाहिए।

🔹 इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान

यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी उपलब्ध नहीं है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकता है—
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम का फोटोयुक्त पहचान पत्र
बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
मनरेगा जॉब कार्ड
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
पेंशन से संबंधित फोटोयुक्त दस्तावेज
सांसद/विधायक द्वारा जारी पहचान पत्र
स्मार्ट कार्ड या अन्य अधिकृत फोटो पहचान पत्र
विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र (जहां लागू)

🔹 मतदान की प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के दिन मतदाताओं को निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी—
मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना नाम सूची में सत्यापित कराना।
पहचान के लिए EPIC या अन्य मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना।
मतदान अधिकारी द्वारा पहचान की पुष्टि के बाद उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।
इसके बाद मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

🔹 नकली या फर्जी दस्तावेज पर सख्त कार्रवाई

आयोग ने चेतावनी दी है कि फर्जी या किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेज का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और सत्यापन की विशेष व्यवस्था की गई है।

🔹 मतदाताओं से अपील

निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। साथ ही मतदान के दिन समय से मतदान केंद्र पहुंचने और नियमों का पालन करने को कहा गया है।

निष्कर्ष

नगर पालिका (आम) निर्वाचन–2026 में मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की व्यवस्था से उन मतदाताओं को राहत मिलेगी जिनके पास EPIC उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सबसे जरूरी शर्त मतदाता सूची में नाम दर्ज होना है। इसलिए सभी मतदाताओं को पहले अपना नाम सूची में जांच कर, वैध पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पहुंचना चाहिए।

 

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