Saraikela (सरायकेला) : चाइल्ड हेल्पलाइन सरायकेला की ओर से बुधवार को राजनगर स्थित कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय एवं राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच बाल अधिकार एवं सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा से जुड़े कानूनों तथा जरूरी सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक करना था।

कार्यक्रम के दौरान बाल कल्याण समिति, सरायकेला के सदस्य एस. ए. हैदर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियों के विवाह की वैध आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे कम उम्र में विवाह कराना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी कार्य कराना बाल श्रम माना जाता है और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्यवाही एवं सज़ा का प्रावधान है।









