Saraikela:पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में शुक्रवार को मंथली क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध गोष्ठी में मार्च माह में हुए अपराध की विस्तृत समीक्षा करते हुए उद्भेदन हेतु दिशा निर्देश दिया गया एवं मार्च माह में निष्पादित कांडो, यू डी कांडो की थानावार समीक्षा करते हुए अप्रैल माह में अधिकाधिक निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही मार्च माह में तीन या तीन अधिक कांडों का निष्पादन करने वाले अनुसंधानकर्ताओ को पुरस्कृत किया गया। बैठक के दौरान थाना प्रभारियों के साथ अफीम की अवैध खेती के विनष्टीकरण से संबंधित कांडो की समीक्षा की गई एवं संलिप्त लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी के साथ आगामी फसलीय वर्ष में अफीम की अवैध खेती को शून्य करने हेतु अभी से जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रहरी पहल की समीक्षा करते हुए उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में आगामी त्योहारों के मद्देनजर विशेष अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से वाहन चेकिंग करना एवं एमवीआई एक्ट के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मादक और नशीले पदार्थों, ब्राउन शुगर की बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान को तेज करते हुए एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडो के आदतन अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध एनडीपीएस, निगरानी प्रस्ताव खोलने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही अवैध शराब के विरूद्ध लगातार प्रभावी छापामारी अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी थाना प्रभारियों को दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट से संबंधित काण्डों को 60 दिन के अन्दर निष्पादित करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना के चिन्हित अपराध कर्मियों के विरुद्ध सीसीए, निगरानी, बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु निर्देशित किया। पासपोर्ट का सत्यापन पांच दिन के अन्दर पूर्ण कर पोर्टल में अपलोड करने का निर्देश दिया गया। किसी भी परिस्थिति में पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर आवेदनकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया। विभिन्न कांडो में आरोपपत्रित एवं जेल से छूटे अपराधकर्मियों का सत्यापन कर निगरानी में रखने हेतु निर्देशित किया गया। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रतिवेदित कांडो के निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया। लंबित वारंट कुर्की का निष्पादन हेतु कार्य योजना तैयार कर लंबित की संख्या में कमी लाने हेतु विशेष दिशा निर्देश दिया गया।