Chaibasa (चाईबासा) : नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश – द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुकम लागुरी को पोक्सो एक्ट में 20 (बीस) साल सजा सुनाई है. साथ ही 25000 रूपए जुर्माना की सजा दी गई है.
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घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि जेटेया थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 अक्टूबर 2020 को थाना में पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुकम लागुरी, ग्राम करंजिया निवासी के विरूद्ध नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुकम लागुरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.
जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुकम लागुरी को धारा- 06 पोक्सो एक्ट में 20 (बीस) साल सजा एवं 25000/- रूपए जुर्माना की सजा दी गई है.
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