डोडा एवं पोस्ता खरीद बिक्री करने वाले दो अभियुक्तों 10-10 वर्ष की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया

Chaibasa : न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) खरीद बिक्री करने एवं वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में दो अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में 10 (दस) साल की कठोर कारावास एवं एक – एक (100000) लाख जुर्माना लगाया है.

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दोनों अभियुक्त

बता दें कि बंदगाँव थाना में 30 मार्च 2022 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गणेश चन्द्र साहु एवं मानस प्रधान के विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) खरीद बिक्री करने एवं वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में बंदगांव थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था. पिक-ऑप वाहन सं0- JH-05 CW- 1552 चक्रधरपुर तरफ से आ रही थी, चेकिंग के दौरान संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी को रोक कर विधिवत तलाशी लिया गया. तलाशी के दौरान गाड़ी में बोरे में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) बरामद हुआ.

पुलिस अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त गणेश चन्द्र साहु एवं मानस प्रधान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त मामले का विचारण के क्रम न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणेश चन्द्र साहु एवं मानस प्रधान को धारा-15 (बी) एनडीपीएस एक्ट में 10 (दस) साल की कठोर कारावास एवं एक – एक (100000) लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

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