Chaibasa (चाईबासा) : पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराइकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 में घटित युवक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दो पुरुष एवं एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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पुलिस अधीक्षक अशूतोष शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि कराईकेला थाना काण्ड सं0-15 / 2023, वर्ष 29 अक्टूबर 2023 को अभियुक्त गोलौंग कारवा, जौरा कारवा एवं यमुना कारवा के विरूद्ध सुनिया कारवा को लोहे का रड व लाठी डंडा से मार कर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. 28 अक्टूबर 2023 को रात्री करीब 9 बजे सुनिया कारवा को सभी अभियुक्तों द्वारा घर से बाहर निकाल कर लोहे का रड व लाठी डंडा से मार कर घायल कर दिया. वादी कान्दरू कारवा एवं ग्रामीणों के द्वारा ईलाज के लिए अनुमण्डल अस्पताल चक्रधरपुर लेकर गया जहाँ डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया.
पुलिस अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त गोलौंग कारवा, जौरा कारवा एवं यमुना कारवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 15-15 (पन्द्रह हजार) रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
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