पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

Chaibasa :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले अभियुक्त विक्रम गुन्दुवा को आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

 

गोईलकेरा थाना में 11.08.2020 को प्राथमिकी अभियुक्त विक्रम गुन्दुवा के विरूद्ध अपनी पत्नी फुलकुमारी गुन्दुवा की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. इस घटना में 10.08.2020 की रात्रि को ग्राम रेंगारबेड़ा में अभियुक्त विक्रम गुन्दुवा एवं उसकी पत्नी फुलकुमारी गुन्दुवा तमिलनाडु में काम करने को लेकर आपस में झगड़ा हो गया. इस क्रम अभियुक्त विक्रम गुन्दुवा द्वारा अपनी पत्नी फुलकुमारी गुन्दुवा की गला दबाकर हत्या कर दिया गया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त विक्रम गुन्दुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद सं0- 137/2021 द्वारा धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विक्रम गुन्दुवा को आजीवन कारावास के साथ 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. इस काण्ड में अनुसंधानकर्ता पुअनि दिनेश कुमार मंडल थे.

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