अनुकंपा पर नौकरी पाने के मकसद से कर दी अपने पति की हत्या, आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई

Chaibasa :- अनुकंपा पर नौकरी पाने के मकसद से अपने ही पति की हत्या करने के जुर्म में अभियुक्त अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह को प्रधान न्यायाधीश चाईबासा ने आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है.

बता दें कि 26.11.2017 को मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह के विरुद्ध अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुकम्पा में नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह द्वारा अपने पति को दिनांक- 25.01.2017 की संध्या में हत्या कर सीलिंग पंखा में लटका दिया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने इस काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *