नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 25 वर्ष की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगाया

Chaibasa :- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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घटना के संबंध के बताया गया है कि 10.06.2021 को समय करीब 2 बजे अभियुक्त अख्तर अंसारी ने नाबालिक बच्ची को घर में पोछा लगाने के नाम पर मोटरसाईकिल से बैठाकर ले गया और जंगल में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया. गुवा थाना के बड़ाजामदा ओपी में 11.06.2021 को पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अख्तर अंसारी के विरूद्ध नाबालिक बच्ची को दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था.

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त अख्तर अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.

जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0- 63 / 2021 दिनांक- 11.09.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा – 4 (2) पोक्सो एक्ट में अभियुक्त अख्तर अंसारी को 25 (पच्चीस) साल कठोर कारावास तथा 30,000/- (तीस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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