Chaibasa :- न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने बहु की हत्या करने के जुर्म में सास ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
इसे भी पढ़ें :- 82 वर्षीय बुजुर्ग को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 22 वर्ष की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
घटना के संबंध में बताया गया है कि जराईकेला थाना में 18.05.2021 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बुधराम हेम्ब्रम एवं मिनिबाती हेम्ब्रम दोनों जराईकेला थाना क्षेत्र के गिन्डुंग के निवासी हैं. दोनो के विरूद्ध सावित्री हेम्ब्रम की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.
सावित्री हेम्ब्रम एवं मनोज हेम्ब्रम प्रेम विवाह किये थे, इनके घर वालों को इनकी शादी पसंद नहीं थी. इसी बात को लेकर आपस में सावित्री हेम्ब्रम अपनी सास मिनिबाती हेम्ब्रम एवं चाचा ससुर बुधराम हेम्ब्रम के साथ आए दिन विवाद होता रहता था. एक दिन जब मनोज हेम्ब्रम चालक का काम करने चिडिया माइन्स गया था, तब घर में सावित्री हेम्ब्रम को अकेला पाकर अभियुक्तों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दिया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने चाचा ससुर बुधराम हेम्ब्रम एवं सास मिनिबाती हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बुधराम हेम्ब्रम एवं मिनिबाती हेम्ब्रम को आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई.
इसे भी पढ़ें :- http://पुरानी बात को लेकर पत्थर से सिर पर मारकर की थी हत्या, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा