Saraikela Civil Court Order: मनरेगा मजदूर के बकाया पैसे चुकाने सिविल कोर्ट ने दिया बीडीओ कार्यालय के संपत्ति बेचने का आदेश, नही हुआ कार्यालय सील

Saraikela:सरायकेला सिविल कोर्ट ने मनरेगा मजदूर के बकाया पैसे भुगतान करने के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है. जिसमें बीडीओ कार्यालय के चल संपत्ति को बेचकर बकाया राशि चुकता करने का आदेश दिया गया है।

सरायकेला सिविल कोर्ट के जज आशीष अग्रवाल ने वादी मनरेगा मजदूर चांदमुनि मुंडारी के मनरेगा में काम करने के एवज में बकाया मजदूरी 73,278 रुपए गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को 29 मार्च के पूर्व अदा करने का सख्त आदेश दिया है।

सिविल कोर्ट का आदेश

सिविल जज ने डिस्टेंस वारंट जारी करते हुए बीडीओ कार्यालय को आदेश दिया है कि प्रखंड विकास कार्यालय की चल संपत्ति बेचकर 73,278 रुपये मजदूर को भुगतान की जाए. वारंट में सरकारी वाहन संख्या JH22C- 3799 एवं कार्यालय के चल संपत्ति को भी बेचकर भुगतान का आदेश दिया गया है।

भुगतान के लिए मनरेगा आयुक्त को लिखा गया है पत्र

बीडीओ कार्यालय द्वारा बताया गया है कि मनरेगा मजदूर के बकाया मजदूरी भुगतान को लेकर मनरेगा आयुक्त से भुगतान के संबंध में पत्राचार किया गया है। मनरेगा में फंड नहीं होने के चलते उक्त भुगतान नहीं किया जा सका है।