Ranchi (रांची) : ACB ने गुरुवार को जमीन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की. ACB की टीम ने रांची के व्यवसायी विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. विनय कुमार सिंह नेक्सजेन के मालिक हैं. आरोप है कि अभियुक्त ने अधिकारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए गैर मजरूवा खास जंगल-झाड़ी भूमि की फर्जी जमाबंदी कर अवैध लाभ उठाया. यह मामला हजारीबाग थाना कांड संख्या-11/25 दिनांक 25.09.2025 के तहत दर्ज है.
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वर्ष 2013 में हुई थी जांच
दरअसल, वर्ष 2013 में उपायुक्त कार्यालय, हजारीबाग ने पांच प्लॉट की अवैध जमाबंदी को रद्द कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी उस आदेश को सही ठहराया. वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी ने 5 दिसंबर 2012 को पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि अधिसूचित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का गैर-वानिकी कार्य करना भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी अनदेखा
सर्वोच्च न्यायालय ने भी टी. गोदावर्मन बनाम भारत सरकार (रीट-202/95) मामले में आदेश दिया था कि जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि का गैर-वानिकी कार्यों में उपयोग केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद फर्जीवाड़ा जारी रहा.
षड्यंत्र कर लिया गया अवैध लाभ
ACB की जांच में सामने आया कि अधिकारियों और अभियुक्तों की मिलीभगत से जंगल खाते की भूमि की फर्जी जमाबंदी कर अवैध लाभ कमाया गया. इसी मामले में विनय कुमार सिंह को लाभार्थी क्रेता पाया गया.
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