Saraikela (सरायकेला) : सरायकेला-खरसावाँ जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने धारा-2(1)बी एनडीपीसी एक्ट के तहत मुस्लिम बस्ती, आदित्यपुर के एच रोड निवासी कुर्बान अली के पुत्र ड्रग पैडलर सद्दाम हुसैन को मादक पदार्थ ब्राऊन शूगर रखने तथा बिक्री करने का दोषी पाया है. न्यायालय ने आरोपी सद्दाम हुसैन को 7 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है.
न्यायालय द्वारा कांड में विचारण के दौरान साक्षियों के बयान, मादक पदार्थों के जाँच प्रतिवेदन और उपलक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया गया. इस कांड में सदर कोर्ट, सरायकेला के अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने पैरवी की. इस मामले में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर तत्कालीन आदित्यपुर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह द्वारा टीम गठित कर छापामारी की गई थी.
छापामारी में मादक पदार्थ की जब्ती और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद श्री सिंह के स्वलिखित बयान पर कांड संख्या-79/2017, दिनांक 27.03.2017, धारा-17/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस कांड का अनुसंधान आदित्यपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार ओझा द्वारा किया गया था.








