Chaibasa : जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चक्रधरपुर शहर स्थित दुकानों में बेची जा रही मिठाई, नमकीन एवं मसाला का निरीक्षण किया। छप्पन भोग, मथुरा स्वीट्स, गोलू नमकीन, सरजू स्वीट्स, विनायक होटल, गुप्ता जी स्वीट्स, घरबार रेस्टोरेंट, प्रमोद एजेंसी, शिवम गुप्ता नमकीन, साव किराना दुकान का जांच किया गया।
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जांच के क्रम में चक्रधरपुर में बनने वाले मास्टर मसाला का नमूना संग्रहित किया गया है। सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने, मिठाई खुले में बिक्री नहीं करने, मिठाई – नमकीन आदि में अखाद्य रंग का प्रयोग नहीं करने एवं पैकेज खाद्य सामग्री पर fssai के नियमानुसार लेबल लगाने का निर्देश दिया गया। खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी गई की प्रामाणिक मात्रा में फूड कलर का इस्तमाल करें, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की बिक्री करें, साफ सफाई रखें और डिस्प्ले काउंटर को पारदर्शी प्लास्टिक से ढक कर रखें ताकि मक्खी और धूल गर्दा से बचाव हो सके।
होली को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबा को विशेष सतर्कता और साफ सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। पनीर, खोआ, मसाला, मैदा, बेसन आदि भरोसेमंद सप्लायर से ही खरीदने और पक्का बिल प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
खाद्य कारोबारियों को एक्सपायर खाद्य पदार्थ का बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया है। पैकेज खाद्य सामग्री पर fssai लाइसेंस नंबर, निर्माण की तिथि, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, निर्माता का पूरा पता अंकित हो सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में अगर पैकेज खाद्य पदार्थ पर fssai लाइसेंस नंबर अंकित नहीं पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। सभी खाद्य कारोबारियों को अपना फूड लाइसेंस दुकान – प्रतिष्ठान में अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। फूड लाइसेंस से जुड़े किसी भी समस्या होने पर सिविल सर्जन कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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