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    Home»LIVE UPDATES DAILY»पूरे रकम जमा करने के बावजूद i-Phone 13 नहीं देने पर जिओ स्टोर पर लगा 30 हजार का जुर्माना
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    पूरे रकम जमा करने के बावजूद i-Phone 13 नहीं देने पर जिओ स्टोर पर लगा 30 हजार का जुर्माना

    By The News24 Live23/08/2025No Comments2 Mins Read
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    Chaibasa (चाईबासा) : जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक दशरथ के पूरे रकम जमा करने के बावजूद i-Phone 13 नहीं देने पर जिओ स्टोर पर लगा 30 हजार का जुर्माना लगाया है.

    नहीं लौटाई मैच्योरिटी राशि, उपभोक्ता आयोग ने हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी को 58,104 रुपये भुगतान के दिया आदेश

    जानकारी अनुसार मंझारी थाना क्षेत्र निवासी दशरथ ने चाईबासा के नीमडीह स्थित My Jio Store से आईफोन-13 का फाइनेंस एचडीएफसी बैंक चाईबासा से कराया था. इसके बाद जिओ स्टोर को आईफोन-13, 128 जीबी नीला रंग के लिए 64900 रुपए की पूरी रकम दिया था. जिओ स्टोर ( jio store) के द्वारा कुछ दिन बाद फोन देने की बात कही गई थी. परंतु जिओ स्टोर मैनेजर अमित कुमार निषाद ने परिवादी दशरथ गोप को उक्त मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया. उसके कुछ दिन बाद जिओ स्टोर नीमडीह चाईबासा पर नए मैनेजर ने भी परिवादी दशरथ को ना तो मोबाइल प्रदान किया गया, और ना ही उसके जमा किए गए एडवांस पैसा को वापस किया गया.

    इस पर परिवादी दशरथ गोप थक हारकर न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग चाईबासा में 12 जनवरी 2024 को केस दायर किया. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं सदस्य देवश्री चौधरी के द्वारा 23 अगस्त 2025 को जिओ स्टोर नीमडीह के विरुद्ध फैसला सुनाया है. जिओ स्टोर को 64900 रुपए परिवादी दशरथ को वापस करने और 30000 रुपए जुर्माना देने का फैसला सुनाया गया है. उपभोक्ता आयोग में खरीद बिक्री में ठगी सेवा में कमी ऑनलाइन धोखाधड़ी का केस किया जाता है और इसकी सुनवाई 2023 से पूरी तरह से ऑनलाइन हुई है.

    http://JVNL आम उपभोक्ताओं से 6.25 रुपये नहीं, बल्कि 8.50 रुपये वसूल रहा – अनूप सुल्तानिया

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