पूर्व मंत्री और आजसू के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस को पश्चिम सिंहभूम जिला एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा

Chaibasa:- पश्चिम सिंहभूम जिला एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री और आजसू के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस को सजा सुनायी है. 2014 में टाटानगर स्टेशन में ट्रेन रोकने के मामले में कोर्ट ने रामचंद्र सहिस को सजा सुनायी है. चाईबासा के स्पेशल कोर्ट ने जुगसलाई के पूर्व आजसू विधायक सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को 1 साल का सजा सुनाया है. वहीं वर्तमान में झामुमो बाबर खान, राजद की शारदा देवी, जमशेदपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, आजसू नेता नंदू पटेल को दोषी करार दिया, जिसके बाद उनको जुर्माना लगाया गया है. रामचंद्र सहिस को कोर्ट ने एक साल का सजा होने के कारण टाइम बांड बेल भी दे दिया.

ये था मामला-

बता दें कि 2014 को झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आजसू ने आंदोलन किया था. इस आंदोलन के दौरान पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने अपने समर्थकों के साथ टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोका था. इसको लेकर एक मामला दर्ज किया गया था.

जिसमें रामचंद्र सहिस के अलावा बाबर खान, राजद की शारदा देवी, जमशेदपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, आजसू नेता नंदू पटेल को आरोपी बनाया गया था. इन सारे आरोपियों के खिलाफ चाईबासा स्थित फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऋषि कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें रामचंद्र सहिस को सजा सुनाया गया. रामचंद्र सहिस और अन्य लोग अब इस फैसले को उच्च अदालतों में चुनौती देंगे.

 

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