हत्या के आरोप में 5 लोगों को आजीवन कारावास, 5 हजार का जुर्माना नही लगाया

Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुए जमीन विवाद में तीर धनुष से हमला कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है. इसके साथ ही 5000 का जुर्माना लगाया है.

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घटना के संबंध में बताया गया कि कोलायसाई हेस्सापी गांव मुख्य आरोपी नरसिंह कराई घर बना रहे थे. उसी समय कोलायसाई हेस्सापी गांव निवासी प्रधान केराई का साथ जमीन को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद 25 मार्च 2009 को संध्या 6:00 बजे प्रधान कराई उसकी पत्नी चरवा कुई और नाबालिक बेटा का साथ मजदूरी करके अपने घर लौट रहे थे तभी रास्ते में घात लगा कर बैठे अभियुक्त कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई अभियुक्तों के द्वारा तीर धनुष से प्रधान केराई एवं उसके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया जिससे प्रधान केराई की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि उसका बेटा भाग कर जान बचा लिया.

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा सभी अभियुक्त कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई एवं नरसिंह केराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- चतुर्थ, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 में सभी अभियुक्त कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई एवं नरसिंह केराई को आजीवन कारावास और 5 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है.

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