Chaibasa (चाईबासा) : मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. चाईबासा MP/MLA कोर्ट ने जमानत दे दी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड की चाईबासा MP/MLA कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है.
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राहुल गांधी चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. सुबह लगभग 10 बजे हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान में उतरे. उसके बाद वँहा से चाईबासा परिसदन में लगभग 45 मिनट इंतेजार करने के बाद वँहा से चाईबासा व्यवहार न्यायालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एमपीएमएलए कोर्ट में न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा की समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से टिप्पणी को लेकर छह अगस्त को चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना था. राहुल गांधी ने दो जून को विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था.
राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने हाई कोर्ट से राहुल को चाईबासा अदालत में पेश होने के लिए छह अगस्त के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया. हाई कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा के भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मामला दर्ज कराया था. सांसद ने अपनी याचिका में पहले उल्लेख किया था कि उन्होंने मामले के इस चरण में चाईबासा अदालत के समक्ष पेश होने से छूट की मांग करते हुए पहले ही याचिका दायर कर दी है. राहुल गांधी की याचिका में कहा गया था कि पेशी से छूट के लिए याचिका हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है.
राहुल गांधी के वकील प्रणव दरीपा ने बताया कि 2018 में राहुल गांधी के उपर मानहानि का केस किया गया था. हाईकोर्ट का निर्देश था कि 6 अगस्त को राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे और बेल लेंगे. जिसके बाद आज राहुल गांधी हाजिर हुए. जमानत याचिका दाखिल की जा चुकी थी. जिसके बाद कोर्ट ने सशर्त बेल दे दिया है.
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