राहुल गांधी ने ट्रायल के दौरान कोर्ट से मांगी अपनी उपस्थिति में छूट, फैसला 4 अक्टूबर को

Chaibasa (चाईबासा) : चाईबासा कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रायल के दौरान अपनी उपस्थिति से छूट के लिए धारा 205 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया था. सोमवार को इसकी सुनवाई की तारीख तय की गई थी, जिसकी सुनवाई आज पूरी हो गई है और न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा है.

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अगली तिथि 04 अक्टूबर 2025 को राहुल गांधी द्वारा दाखिल आवेदन पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में फैसला सुनाया जाएगा.

मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपांकर राय, स्थानीय अधिवक्ता सुभाष चन्द्र मिश्रा, सरस्वती दास, कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमूल्य नीरज खलखो, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय उपस्थित थे.

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