झारखंड: वाहन मालिक हो जाएं सावधान : सड़क किनारे पार्किंग पर होगी कार्रवाई, परिवहन मंत्री के निर्देश पर रांची में शुरू हुआ अभियान

झारखंड रांची में सड़क किनारे खड़े ट्रकों के खिलाफ परिवहन विभाग का अभियान

Ranchi (रांची) : जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में सड़क किनारे खड़े ट्रक से हुई भीषण दुर्घटना के बाद झारखंड परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने राज्य की मुख्य सड़कों के साथ-साथ संपर्क और सहायक मार्गों पर वाहनों की अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

निर्देश के बाद जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) और मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) के स्तर से सड़क किनारे खड़े वाहनों की जांच शुरू की जा रही है। रांची में हाईवे, रिंग रोड और प्रमुख मार्गों पर अभियान चलाकर सड़क के किनारे खड़े ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को हटाया जा रहा है। शुक्रवार को चलाए गए अभियान में कई ट्रकों को सड़क से हटाया गया और वाहन चालकों को दोबारा सड़क पर पार्किंग नहीं करने की चेतावनी दी गई।

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जमशेदपुर हादसे के बाद बढ़ी चिंता

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि में 24 सितंबर को जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव में हुआ सड़क हादसा भी महत्वपूर्ण है। शुरुआती पुलिस जानकारी के अनुसार सड़क पर खराब हालत में खड़े ट्रक से एक कार टकरा गई थी। हादसे में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह समेत चार युवाओं की मौत हुई थी।

घटना के बाद सड़क पर खराब या खड़े भारी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। इसी बीच परिवहन विभाग ने राज्यभर में सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है।

हाईवे और रिंग रोड पर विशेष नजर

रांची में अभियान के दौरान हाईवे, रिंग रोड और प्रमुख संपर्क मार्गों पर सड़क के हिस्से का पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। विशेष रूप से ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी वाहनों पर नजर रखी जा रही है।

विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क का मुख्य हिस्सा यातायात के लिए बाधित न हो। लंबे समय से एक ही स्थान पर खड़े वाहनों को हटाने के साथ वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थल का इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है।

गैराज और वाशिंग सेंटर भी जांच के दायरे में

सड़क किनारे संचालित होने वाले गैराज और वाशिंग सेंटर भी अभियान के दायरे में रहेंगे। इन प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर वाहनों की कतार लगाकर मरम्मत या धुलाई कराने से यातायात प्रभावित होता है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

परिवहन विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में उसे सड़क पर लावारिस तरीके से खड़ा छोड़ना खतरनाक हो सकता है। वाहन खराब होने पर चालक को पर्याप्त सुरक्षा संकेत, रिफ्लेक्टर या चेतावनी व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहिए और संभव हो तो वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

मंत्री के निर्देश के बाद सभी जिलों में संबंधित अधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। निर्धारित पार्किंग क्षेत्र के बाहर सड़क पर वाहन खड़ा पाए जाने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में विभागीय प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकी और वाहन के निबंधन से जुड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।

परिवहन विभाग का यह अभियान केवल रांची या भारी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, रिंग रोड, मुख्य सड़क और सहायक मार्गों पर अनधिकृत पार्किंग की निगरानी बढ़ाई जाएगी।

सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। ऐसे में विभाग की कार्रवाई का मुख्य फोकस सड़क को पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल होने से रोकना और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना है।

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