बैल बेचने में हुए विवाद मे हत्या, कोर्ट ने सुनाई 10 हजार जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा

Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में 9 मई को सिर्फ बैल बेचने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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बताया जा रहा है कि टोला तालासाई गांव में हुए इस मामले में अभियुक्त लक्ष्मण दोराईबुरू के खिलाफ पुलिस ने 10 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी. उसके खिलाफ अंकुरा दोराईबुरू की हत्या करने का आरोप लगा था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 9 मई को रात में लक्ष्मण दोराईबुरु ने अंकुरा दोराईबुरू की बैल को बेचने को लेकर हुए विवाद के दौरान धारदार चाकू से गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. बाद में जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र ले जाने के क्रम में अंकुरा दोराईबुरू की मृत्यु हो गई थी.

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अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त लक्ष्मण दोराईबुरू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और इस मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र भी समर्पित किया गया. जिसके आधार पर कोर्ट ने आज धारा 302 के अन्तर्गत अभियुक्त लक्ष्मण दोराईबुरू को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा सुनाई.

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