Chaibasa :- एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने आज राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के प्रभारी कांग्रेस के वरीय नेता एवं पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार एवं फिरोज खान को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
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डॉ अजय कुमार पर यह मुकदमा 27 अक्टूबर 2013 को आजाद नगर थाना में विशेष पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा मुकदमा धारा 143, 323, 342, 353 भादवी के अंतर्गत दर्ज कराया गया था. इन लोगों के पर नेशनल हाईवे 33 पारडीह चौक सड़क मरम्मत को लेकर धरना प्रदर्शन, राहगीर के वाहनों का टायर पंचर कर आवागमन को अवरुद्ध करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप था. अभियोजन पक्ष से मात्र चार गवाह ने अपना बयान दर्ज कराया था. जबकि न्यायालय के समक्ष सूचक सुशील कुमार, अनुसंधानकर्ता चंदर टूडू थाना प्रभारी, विद्या सिंह एवं लाल बहादुर सिंह अपना गवाह न्यायालय के समक्ष नहीं दिए. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुधीर कुमार, पप्पू, बाबु दरीपा, विमल कुमार एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे.