Chaibasa (चाईबासा) : चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने पांच साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार और झारखंड के शिक्षा मंत्री सह पूर्व झामुमो जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन को बरी कर दिया. कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में यह फैसला सुनाया.
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आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने झारखंड के शिक्षा मंत्री सह पूर्व झामुमो जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार को बरी कर दिया है. अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में यह फैसला सुनाया है.
यह मामला2019के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनारी थाना में दर्ज कांड संख्या 52/2019से जुड़ा था. उस समय रामदास सोरेन झामुमो के जिलाध्यक्ष थे और दिनेश कुमार भाजपा के जिला अध्यक्ष थे. दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी खंभे और सरकारी भवनों पर पार्टी का झंडा और बैनर लगाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था.
मामले की सुनवाई चाईबासा स्थित विशेष अदालत में चल रही थी. जहां 7 जून 2024 को आरोपों की व्याख्या की गई थी और आज दोनों को बरी कर दिया गया. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है,लेकिन पराजित नहीं. उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा था. कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है. अधिवक्ता अंकुर चौधरी न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे थे.