चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में भाई की हत्या के मामले में चाईबासा की जिला एवं सत्र अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, कुमारडुंगी थाना कांड संख्या 14/2024 दिनांक 9 सितंबर 2024 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में राजेश हेंब्रम, पिता शुभनाथ हेंब्रम, निवासी बड़ारायकमान, थाना कुमारडुंगी, पर अपने भाई बुधन हेंब्रम की हत्या का आरोप था।
घटना 8 सितंबर 2024 की शाम करीब 7 बजे की है। पुलिस के मुताबिक, आपसी विवाद के दौरान दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें राजेश हेंब्रम ने डंडे से बुधन हेंब्रम के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।
मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 5 अगस्त 2026 को आरोपी राजेश हेंब्रम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 15,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।








