आदित्यपुर : सरायकेला जिला अंतर्गत आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में अवैध निर्माण के खिलाफ निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शेरे पंजाब चौक के समीप बन रहे एक अवैध बहुमंजिला इमारत के निर्माण कार्य को निगम ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। यह कार्रवाई भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं होने और सरकारी नियमों की अनदेखी के कारण की गई है।

जांच में नियमों की उड़ती दिखी धज्जियां
मिली जानकारी के अनुसार, पिछले कई महीनों से गैरमजरुआ जमीन पर इस बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की जांच टीम ने स्थल निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि भवन का निर्माण झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर किया जा रहा है.

नोटिस के बावजूद जारी है काम
निगम अधिकारियों ने बताया कि भवन मालिक को पूर्व में दो बार नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद निगम ने भवन के पिलर और दीवारों पर काम रोकने का नोटिस चिपका दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया, तो पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा।







