गुवा अपहरण कांड में दोषी को 10 साल की सजा, अदालत ने लगाया ₹30 हजार का जुर्माना

गुवा अपहरण मामला,

चाईबासा/गुवा: लगभग तीन वर्ष पुराने गुवा थाना क्षेत्र के चर्चित अपहरण मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। पश्चिम सिंहभूम के अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय की अदालत ने आरोपी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया को भारतीय न्याय संहिता की पूर्व धारा 364 (अपहरण) के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 25 वर्ष की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगाया

पुलिस के अनुसार, गुवा थाना कांड संख्या 12/2023 (दिनांक 4 मई 2023) में दर्ज मामले के अनुसार 18 अप्रैल 2023 को आरोपी ने गोविंद चाम्पिया और सोमनाथ चाम्पिया को गुवा बाजार से पकड़कर जंगल की ओर ले गया था। इस घटना के बाद वादी गालू चाम्पिया के लिखित आवेदन पर गोविंद चाम्पिया के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सत्रवाद संख्या 454/2023 में सुनवाई पूरी होने के बाद 23 जुलाई 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के कारावास के साथ 30,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

इस फैसले को अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के विरुद्ध कानून की सख्ती का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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