चाईबासा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कठोर सजा, न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला

आरोपी को पोक्सो एक्ट में सजा

चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम): पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित पोक्सो (POCSO) न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 15 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा मुकर्रर की है।

आरोपी को पोक्सो एक्ट में सजा

क्या था मामला?

​घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र की है। कुलाबुरु गांव (लोबरीसाई टोला) निवासी सांडी हेस्सा उर्फ डेके हेस्सा ने एक नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार किया था। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा था।

पीड़िता की हिम्मत और पुलिस की कार्रवाई

  • मामला दर्ज: खौफ के बावजूद पीड़िता ने साहस दिखाया और परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने 1 मार्च 2022 को कुमारडुंगी थाना में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।
  • त्वरित गिरफ्तारी: पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सांडी हेस्सा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
  • वैज्ञानिक साक्ष्य: पुलिस ने मामले में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में ठोस आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय का फैसला

​शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सांडी हेस्सा को धारा 4 (1) पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। अदालत ने सख्त संदेश देते हुए अपराधी को 15 वर्ष की कड़ी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में सजा की अवधि और बढ़ सकती है।

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