जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले की एमजीएम थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9.2 किलोग्राम गांजा, 31,360 रुपये नकद, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से गांजा लाकर जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में इसकी आपूर्ति करते थे।
गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक (पटमदा) दयानंद कुमार के नेतृत्व में एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार दास एवं पुलिस टीम ने 29 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया।
सबसे पहले पुलिस ने एमजीएम थाना क्षेत्र के बेको गांव निवासी मंतोष महतो उर्फ बुधु महतो (38) के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान उसके घर से 7.2 किलोग्राम गांजा, 6,400 रुपये नकद और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया।
पूछताछ में खुला तस्करी का नेटवर्क
पूछताछ के दौरान मंतोष महतो ने पुलिस को बताया कि वह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से गांजा मंगाकर अपने घर में छिपाकर रखता था और स्थानीय क्षेत्रों में उसकी बिक्री करता था। उसने यह भी बताया कि उसी दिन दो अन्य तस्कर गांजा देने उसके घर आने वाले हैं।
इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल जाल बिछाया और बेको से छोटाबांकी गांव जाने वाले मार्ग पर एक मोटरसाइकिल से आ रहे दो संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास से 2 किलोग्राम गांजा और 24,960 रुपये नकद बरामद हुए।
तीन आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है—
मंतोष महतो उर्फ बुधु महतो (38 वर्ष), निवासी- बेको, थाना एमजीएम, जिला पूर्वी सिंहभूम।
शंभु गोराई (58 वर्ष), निवासी- गंगामाला, थाना बंदवान, जिला पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)।
प्राण कृष्ण गोराई (53 वर्ष), निवासी- गंगामाला, थाना बंदवान, जिला पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)।
यह सामान हुआ बरामद
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 9.2 किलोग्राम गांजा, 31,360 रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल (WB 56J 4954), एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक जियो कीपैड फोन तथा एक स्क्रीन टच मोबाइल फोन जब्त किया है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस मामले में एमजीएम थाना कांड संख्या 85/2026 दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और अन्य संभावित सहयोगियों की भी जांच कर रही है।
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