गांजा तस्करी मामले में नरसिंह मछुवा को 14 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

गोईलकेरा, चक्रधरपुर कोर्ट

Chaibasa (चाईबासा) : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोईलकेरा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी से जुड़े करीब पांच साल पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त नरसिंह मछुवा को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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मामला गोईलकेरा थाना कांड संख्या 37/2021, दिनांक 25 अक्टूबर 2021 का है। पुलिस ने यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(2)(सी), 22 और 25 के तहत की थी। मामले में गोईलकेरा थाना के तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी मो. अमीर हमजा वादी बनाए गए थे।

पुलिस के अनुसार, 25 अक्टूबर 2021 को वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा नंबर के वाहन (OD-02-AG-7449) में अवैध गांजा लदा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अभियुक्त नरसिंह मछुवा की तलाशी ली गई, हालांकि उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला।

इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जहां से 49 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा को नियमानुसार जब्त कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने नरसिंह मछुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मामले की सुनवाई एनडीपीएस केस संख्या 01/2022 के रूप में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद 5 सितंबर 2026 को चक्रधरपुर के अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने नरसिंह मछुवा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2)(सी) के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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