Chaibasa (चाईबासा) : गोईलकेरा थानान्तर्गत दुगुनिया, पोसैता, तुम्बागाड़ा के आस-पास जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भा०क०पा० (माओ०) उग्रवादियों की ओर से सुरक्षाबलों को देखकर गोलाबारी प्रारंभ कर दी गई. आत्मरक्षार्थ हेतु सुरक्षा बलों के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई. सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख उग्रवादी दस्ता के सदस्य पहाड़ एवं घने जंगल का लाभ लेते हुए भाग खड़े हुए. मुठभेड़ उपरांत आस-पास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया, जिस दौरान एक पुरूष नक्सली का शव एवं एस०एल०आर० हथियार, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद की गई. उक्त शव की पहचान प्रतिबंधित भा०क०पा० (माओ०) नक्सली संगठन के एरिया कमांडर अरूण उर्फ वरूण उर्फ निलेश मदकम थाना कोन्टा जिला सुकमा राज्य छत्तीसगढ़ के रूप में की गई है. संचालित नक्सल विरोधी अभियान अभी भी जारी है.
पुलिस जवानों व नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सली ढेर
प्रतिबंधित भा०क०पा० (माओ०) नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान सारंडा क्षेत्र में पुलिस एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए लगातार भ्रमणशील है. इस दस्ते पर प्रभावी कार्रवाई हेतु समय-समय पर प्राप्त आसूचना के आधार पर झारखण्ड पुलिस, कोबरा, सी०आर०पी०एफ० एवं झारखण्ड जगुआर इत्यादि बलो द्वारा अभियान संचालित किया जाता है.
दिनांक 12.08.2025 को आसूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित भा०क०पा० (माओ०) नक्सली संगठन के शीर्ष नक्सली अपने दस्ता के विभिन्न कमांडरों जैसे-रवि सरदार, जयकांत, अरूण, संदीप, शिवा, रिसीभ, अपटन, सनत, अमित मुण्डा, भुनेश्वर उर्फ सालुका कायम सोमवारी एवं अन्य सदस्यो के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोल्हान क्षेत्र में कुछ बड़ी घटना कारित करने हेतु इकट्ठा हुए है. उक्त आसूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु झारखण्ड पुलिस (चाईबासा पुलिस) एवं कोबरा 209 BN की संयुक्त टीम गठन कर अभियान प्रारंभ किया गया. उक्त अभियान के क्रम में आज प्रातः 06.00 बजे के आस-पास गोईलकेरा थानान्तर्गत दुगुनिया, पोसैता, तुम्बागाड़ा के आस-पास जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भा०क०पा० (माओ०) उग्रवादियों की ओर से सुरक्षाबलों को देखकर गोलाबारी प्रारंभ कर दी गई. आत्मरक्षार्थ हेतु सुरक्षा बलों के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई. सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख उग्रवादी दस्ता के सदस्य पहाड़ एवं घने जंगल का लाभ लेते हुए भाग खड़े हुए. मुठभेड़ उपरांत आस-पास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया, जिस दौरान एक पुरूष नक्सली का शव एवं एस०एल०आर० हथियार, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद की गई. उक्त शव की पहचान प्रतिबंधित भा०क०पा० (माओ०) नक्सली संगठन के एरिया कमांडर अरूण उर्फ वरूण उर्फ निलेश मदकम थाना कोन्टा जिला सुकमा राज्य छत्तीसगढ़ के रूप में की गई है. संचालित नक्सल विरोधी अभियान अभी भी जारी है.
मृतक नक्सलियो की विवरणी :-
1. एरिया कमांडर अरूण उर्फ वरूण उर्फ निलेश मदकम थाना कोन्टा जिला सुकमा राज्य छत्तीसगढ़।
अभियान दल में शामिल –
1. चाईबासा जिला पुलिस
2. कोबरा 209 BN.
सर्च के दौरान शवों के अलावा निम्नलिखित सामान बरामद किया गया हैः-
1. एस०एल०आर० रायफल
2. कारतूस
3. अन्य दैनिक उपयोग की सामान।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी किये गये SOP / दिशा-निर्देशो के आलोक में विधि-सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
आपराधिक इतिहासः-
1. प्रतिबंधित नक्सली संगठन भा०क०पा० (माओ०) का एरिया कमांडर अरूण उर्फ वरूण उर्फ निलेश मदकम थाना कोन्टा जिला सुकमा राज्य छत्तीसगढ़ अपराधिक इतिहास का अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-
कांड संख्या-05/19, दिनांक-15.02.19, धारा-147/148/149 1. गोईलकेरा थाना /353/120(B)/121/121(A)/386/307 भा०द०वि०, 25(1-A)/25 (1-B)a/26/27/35 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू०ए०पी० एक्ट, 17 सी०एल०ए० एक्ट एवं 3/4 वि०पदा० अधि० ।
2. गोईलकेरा थाना कांड संख्या-06/20 दिनांक-10.02.20, घारा-147/148/149/364/302/120बी भा०द०वि० 27 शस्त्र अधिनियम, 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
3. सोनुवा थाना काण्ड सं0-35/20 दिनांक-28.07.20, धारा-353/120 (B) भा०द०वि०, 25(1-A)/25(1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट, 10/13 यू०ए०पी० एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
4. टोन्टो थाना कांड संख्या-01/23, दिनांक-15.01.2023, धारा-147/148/149/307/324/326/333/353/504/506 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट, 3/4 वि० पदा० अधि०, 17 सी०एल०ए० एक्ट एवं 10/13 यू०ए० पी०एक्ट।
5. टोन्टो थाना कांड संख्या-26/2023, दिनांक-02.06.2023, धारा-147/148/149/307/353/504/506 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट, 17 सी०एल०ए० एक्ट एवं 10/13 यू०ए०पी० एक्ट।
6. टोन्टो थाना कांड संख्या-30/2023, दिनांक-11.06.2023, धारा-307/34 भा०द०वि०, 3/4 वि०पदा०अधि०, 10/13 यू०ए०पी० एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।