Chaibasa :- नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर यौन शोषण करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त सूरज नायक को 21 साल कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है.
इसे भी पढ़ें :- पोक्सो एक्ट के तहत दो आरोपियों को 24 -24 वर्ष की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
टोन्टो थाना में 21 जनवरी 2021 को पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त सूरज नायक के विरूद्ध नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर यौन शोषण करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज नायक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त सूरज नायक को 21 साल कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.
http://IED Bombs Recovered : पांचवे दिन भी पुलिस जावनों को मिली सफलता, 22 किलो के 6 आईईडी किया बरामद