अपने माता पिता की हत्या करने वाले को मिली आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

Chaibasa :- न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने अपने माता- पिता के हत्या करने वाले को सुनाई आजीवन कारावास की सजा. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मामला जिले के टेबो थाना का है, 20.10.2021 को अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग के विरूद्ध अपने माता-पिता के हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. 19.10.2021 अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग अपने पिता बादु नाग एवं माता चरिया नाग से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. झगड़ा होने के क्रम में अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग द्वारा अपने माता-पिता की हत्या कर गाँव से फरार हो गया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

सभी साक्ष्यों को पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 302 भादवि में अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग को आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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