Chaibasa (चाईबासा) : नाबालिक बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 25000/-रू० जुर्माना की सजा दी गई है.
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घटना के संबंध में बताया गया है कि मंझगाँव थाना काण्ड सं0-14 / 2023, दिनांक-13.04.2023 धारा- 363 / 376 (डी0) (ए०) भादवि एवं 04 /06 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 01. काण्डे बिरूवा, पे० मोरन बिरूवा एवं 02. गुरूचरण पिंगुवा, पे०- माटा पिंगुवा दोनों सा०- भरभरिया, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त 01. काण्डे बिरूवा एवं 02. गुरूचरण पिंगुवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.
जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं०- 12 / 2023, दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त 01. काण्डे बिरूवा एवं 02. गुरूचरण पिंगुवा को धारा – 06 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 25000/-रू० जुर्माना की सजा दी गई है.
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