अपनी भाभी की हत्या करने वाले को मिली आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

Chaibasa :- न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय हत्या के मामले में अभियुक्त सुकरा गगराई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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घटना के संबंध में आनन्दपुर थाना में 18 नवंबर 2020 को अभियुक्त सुकरा गगराई के विरूद्ध मारग्रेट गगराई (अभियुक्त की भाभी) की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. आनन्दपुर गंझु टोला में दिनांक 17 नवंबर 2020 को रात के लगभग 10 बजे पूर्व में हुए विवाद के कारण अभियुक्त सुकरा गगराई ने अपनी भाभी मारग्रेट गगराई को टाँगी से मारकर हत्या कर दी थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त सुकरा गगराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड की सुनवाई करते हुए न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने अभियुक्त सुकरा गगराई को आजीवन कारावास और 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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