नाबालिग बच्ची के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म करने वाले को 21 वर्ष की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

चाईबासा : नाबालिक बच्ची के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने अभियुक्त को पोक्सो के तहत 21 वर्ष सजा सुनाई है एवं धारा 343, 506 भादवि में दो-दो वर्ष कारावास की सजा दी गई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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घटना के बारे में बताया गया है कि 08 फरवरी 2021 को ओड़िशा के क्योंझर जिला के बड़बिल थाना क्षेत्र के उलीबुरू गांव निवासी नंदकिशोर मुण्डा के खिलाफ नाबालिक बच्ची को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के आरोप में जेटिया थाना में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त नंदकिशोर मुण्डा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-16 / 2021, शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नंदकिशोर मुण्डा को धारा- 4 (11) पोक्सो में 21 वर्ष कारावास तथा 20 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 343, 506 भा0द0वि0 में दो-दो वर्ष कारावास की सजा दी गई है.

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