नाबालिग से यौन शोषण का मामला, आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

Chaibasa (चाईबासा) : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ यौन शोषण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शादी का झांसा देकर 14 वर्षीय किशोरी के साथ यौन शोषण करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता गर्भवती पाई गई है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है।

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गुवा थाना पुलिस द्वारा नाबालिग यौन शोषण मामले में आरोपी की गिरफ्तारी

इस संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 12 दिसंबर को गुवा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डीपापासाई गांव निवासी शंभू सिंकू के पुत्र 20 वर्षीय कृष्णा सिंकू को नामजद आरोपी बनाया गया था। मामले में गुवा थाना कांड संख्या 50/2025 के तहत BNS 2023 की धारा 65(1) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेनू के निर्देश पर जगन्नाथपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय केरकेट्टा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। जांच के क्रम में पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद न्यायालय में BNSS की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया गया।

पुलिस को जांच के दौरान गुप्त सूचना मिली कि आरोपी कृष्णा सिंकू जगन्नाथपुर बाजार क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार इसी कारण पीड़िता गर्भवती हुई। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

इस छापामारी अभियान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय केरकेट्टा, गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई वंदन सिंह, जवान सतीश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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