Saraikela:जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने नाबालिग को शादी की झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले पर सुनवाई करते हुए हजारीबाग जिले के बड़का गांव निवासी आकाश गुप्ता को पोस्को अधिनियम 6 के तहत दोषी पाते हुए 22 वर्ष करवास एवं ₹20,000 जुर्माना की सजा सुनाई है।

जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की सजा अतिरिक्त निर्धारित की गई है जबकि आरोपी को भादवि धारा 504 में दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा और ₹1000 जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है ,जुर्माना नहीं भरने पर कोर्ट ने एक माह की अतिरिक्त कारावास निर्धारित की है। जुर्माना की सारी राशि पीड़िता को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
चांडिल अनुमंडल क्षेत्र की घटना
जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र मे वर्ष 2021 की यह घटना रही है। जिसमें नाबालिक द्वारा स्थानीय थाना में हजारीबाग जिले के बड़का गांव निवासी आकाश गुप्ता पर शादी की झांसा देकर कई महीना तक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिक की दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में पीड़िता ने बताई की शादी की नीयत से उसे घर से भगाकर ले गया और हजारीबाग में एक किराए के मकान पर रखा जहां लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह शादी की बात करती तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। कई महीनो बाद आरोपी के भाई आशीष गुप्ता ने उसे चांडिल में लाकर छोड़ दिया। इसके बाद वह अपने परिवार वालों के साथ थाना पहुंचकर आकाश गुप्ता के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई।