Chaibasa (चाईबासा) : जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने अंचल अधिकारी झींकपानी से मुलाकात कर एसीसी पार्किंग मामले से अवगत कराया गया.
इसे भी पढ़ें : MLA को एक एक पंचायत में 10 चापाकल लगाने प्रावधान, उसके बावजूद भी ग्रामीण प्यासे – जॉन मिरन मुंडा

इस दौरान उन्होंने बताया कि कमल कुमार मुंडा हमारे खानदान से नहीं है. जिसका प्रमाण 1964 का सेटलमेंट का खाता संख्या 246 में भूईया हो जिंदा थे. जो हमारे खानदान से आते हैं. जिसका कोई लड़का औलाद नहीं था जो पैकिराई मुंडा का बारे में दावेदारी पेश कर हमारा 246 खाता संख्या पर हक जाता रहे हैं. वह गाय बैल चराने के लिए रखा गया था. जिसका 1964 का सेटलमेंट में खाता संख्या 169 में भूईया हो मर गए थे. एक गांव का दो नाम का आदमी का मामला को उठाकर कमल मुंडा जिला प्रशासन को दिग भ्रमित करने का काम कर रहा है. जबकि वह एक सरकारी शिक्षक भी हैं. जॉन मिरन मुंडा ने मांग किया कि एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी जिला प्रशासन को सही तथ्य को छुपाने और जालसाजी के मामले में केस दायर कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.
जॉन मिरन मुंडा ने पत्र में लिखा कि
1) खाता संख्या 246 का सर्वे सेटलमेंट में भुईया हो का कोई औलाद नहीं था अगर ऐसा होता तो क्यों नहीं आपत्ति दर्ज किया गया.
2) वर्ष 2013 को विशेष विधानसभा का जांच रिपोर्ट में भी भुईयां हो का कोई औलाद नहीं दिखाया गया वैसा होता तोअबतक कमल मुंडा की ओर से आपत्ति दर्ज क्यों नहीं किया गया.
3) एसीसी पार्किंग स्थल खाता संख्या 246 का मामला उपायुक्त चाईबासा कोर्ट लंबित है ऐसे में अंचल कार्यालय में उक्त मामले को उठाना गलत है.
इसे भी पढ़ें : http://MLA को एक एक पंचायत में 10 चापाकल लगाने प्रावधान, उसके बावजूद भी ग्रामीण प्यासे – जॉन मिरन मुंडा