‘Madhu Koda’: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की सजा पर रोक संबंधी याचिका, नहीं लड़ सकेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव

New Delhi. झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. मधु कोड़ा झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग की याचिका खारीज कर दी है. उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सुनवाई हुई. गौरतलब हो कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की य़ाचिका को इसलिए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता सिर्फ केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाह रहे हैं कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. इस मामले में ऐसा लग रहा है कि वह दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए. के. बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को निचली अदालत ने कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था. सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी और सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर शुक्रवार को कोई हस्तक्षेप नहीं किया.

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